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Rajasthan RTE Admission 2026: 25% सीटों पर निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश, 13 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा आवेदन, अभी करें आवेदन

Rajasthan RTE Admission 2026 जयपुर, 6 मार्च 2026: राजस्थान सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अभिभावक 10 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया राज्य के लगभग 40 हजार मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू है, जहां प्री-प्राइमरी (3+, 4+, 5+) और कक्षा 1 में प्रवेश दिए जाएंगे।

Rajasthan RTE Admission 2026 के तहत 25% सीटों पर निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश

आरटीई अधिनियम के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी एंट्री लेवल कक्षाओं में कुल नामांकन का 25 प्रतिशत हिस्सा दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। इन बच्चों को कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा मिलती है, और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं के तहत आगे की कक्षाओं तक भी सहायता उपलब्ध हो सकती है। अभिभावक अपने निवास क्षेत्र (ग्राम पंचायत या शहरी निकाय) के अधिकतम पांच निजी स्कूलों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, ताकि बच्चे को घर के नजदीक शिक्षा मिल सके।

आरटीई प्रवेश 2026-27 की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

  • स्कूल प्रोफाइल अपडेट की अंतिम तिथि: 17 फरवरी 2026 तक
  • ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड: 20 फरवरी से 10 मार्च 2026
  • ऑनलाइन लॉटरी (वरीयता क्रम निर्धारण): 12 मार्च 2026
  • विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन (Choice Filling): 6 मार्च से 11 मार्च 2026
  • प्रथम चरण सीट आवंटन: 13 मार्च 2026
  • दस्तावेज सत्यापन (प्रथम चरण): 13 मार्च से 21 मार्च 2026
  • परिवेदनाओं का निस्तारण: 13 से 25 मार्च 2026
  • द्वितीय चरण आवंटन: 27 मार्च 2026
  • दस्तावेज सत्यापन (द्वितीय चरण): 27 मार्च से 4 अप्रैल 2026
  • परिवेदनाओं का निस्तारण: 27 मार्च से 10 अप्रैल 2026
  • तृतीय चरण आवंटन (यदि आवश्यक): 13 अप्रैल 2026
  • दस्तावेज सत्यापन (तृतीय चरण): 13 से 17 अप्रैल 2026

प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है।

प्री-प्राइमरी 3+ के लिए बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए (3 से 4 वर्ष तक)। इसी तरह प्री-प्राइमरी 4+ के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 (4 से 5 वर्ष), प्री-प्राइमरी 5+ के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 (5 से 6 वर्ष) और कक्षा 1 के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 (6 से 7 वर्ष) तक होनी चाहिए।

आरटीई प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेजों में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग के लिए अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू) और अन्य लाभ संबंधी प्रमाण पत्र शामिल हैं। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और पात्रता सुनिश्चित करें।

आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से राजस्थान में लागू है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी लॉटरी सिस्टम से सीटें आवंटित की जाएंगी, जो पूरी तरह पारदर्शी है। राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि को पहले बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चे लाभान्वित हो सकें।

How to Apply: आरटीई प्रवेश आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। अभिभावक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधिकारिक पोर्टल rajpsp.nic.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके बाद एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है। फॉर्म में सभी विवरण सही भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, जिसमें बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी शामिल हैं। आवेदन सबमिट करने के बाद प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखना चाहिए।

RTE Admission Form ApplyApply Online
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अधिक जानकारी के लिए अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जा सकते हैं या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना हजारों बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का द्वार खोल रही है, इसलिए समय रहते आवेदन करें।

हेलो, मेरा नाम Sunita है, और मैं ग्रेजुएट पास हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव है। इस वेबसाइट के माध्यम से, हम आपको फाइनेंस, बिज़नेस और सरकारी योजनाओं से संबंधित पूरी और सटीक जानकारी प्रदान करुगीं। धन्यवाद!

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